Haryana news: शादीशुदा होने बाद भी लेते रहे कुंवारों की तरह पेंशन, तो सरकार वसूलेगी ब्याज
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अगर यह जानकारी नहीं दी जाती है और पेंशन पूर्ववत लेता है, तो सरकारी कार्रवाई होगी। विवाह के बाद प्राप्त किसी भी रकम पर बारह प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा।
Haryana Khabar ( Vikas Jangra )
यह रूल भी राज्य सरकार ने जारी किया है, जो स्पष्ट करता है कि पेंशन लेने के बाद अगर कोई विधुर या कुंवारा शादी करता है, तो उसे विभाग को बताना होगा।
यदि यह जानकारी नहीं दी जाती है और व्यक्ति पूर्ववत पेंशन लेता रहता है, तो सख्त कार्रवाई की गई है। विवाह के बाद किसी भी रकम पर 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाएगा।
साथ ही, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस पेंशन का लाभ सहमति सम्बंद (लिव-इन-रिलेशनशिप) में रह रहे लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह की पेंशन लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। इस पेंशन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कठोर नियम बनाया है।
अधिसूचना के अनुसार, परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण हर महीने की 10 तारीख तक सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन पात्र लोगों की सूचना देगा। माह के अंत तक पात्रों का पेंशन पहचान पत्र बनाया जायेगा , फिर सम्भंधि व्यक्ति से संपर्क कर उससे पेंशन लेने की सहमति लेगा। सहमति मिलने पर पेंशन सम्भान्धि व्यक्ति के खाते में मासिक रूप से आएगा। यह योजना एक जुलाई से लागू हो गई है।
करीब दो हफ्ते पहले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधुरों और अविवाहितों के लिए मासिक 2750 रुपये की पेंशन की घोषणा की थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसे 71 हजार लोग हैं। साथ ही, इन लोगों को पेंशन के दायरे में लेन देने से सरकार को हर महीने लगभग 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना होगा, जो वर्ष में सरकारी खजाने पर लगभग 240 करोड़ रुपए बढ़ेगा।
पेंशन योजना में विधुरों की योग्यता की उम्र चालीस वर्ष है। इस पेंशन योजना का लाभ केवल तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले व्यक्ति को मिलेगा। जबकि कुवारों में यह पेंशन केवल 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को मिलेगा। यह पेंशन साठ साल की उम्र होने पर बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगा।