हरियाणा सरकार ने लिया अहम फैसला ,अब एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी कालोनियों के फ्लोर की रजिस्ट्री
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Haryana khabar : शहर व कस्बों में अब सेक्टरों की तर्ज पर लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में भी आवासीय और व्यावसायिक भवनों की फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो सकेंगी। विधानसभा के मानसून सत्र में हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कराने के बाद अब सरकार ने इसे लागू कर दिया है। विधि एवं विधायी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
अब लोगों को शहरों में सस्ते मकान मिल सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में मकान या व्यावसायिक भवन की किसी मंजिल को अब आसानी से फ्लोर को बेच सकेंगे। संशोधित नियमों के अनुसार किसी भी कालोनी में भवन के स्थानांतरण, बिक्री, उपहार, विनिमय या पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र आवासीय और वाणिज्यिक फ्लोर के पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी।
हालांकि किसी भी स्थिति में भूमि के उप-विभाजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा। यानी कि पूरे फ्लोर की रजिस्ट्री एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी।
अभी तक लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में रिहायशी और वाणिज्यिक भूखंडों में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति नहीं थी। हालांकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों में फ्लोरवाइज रजिस्ट्री की सुविधा दी जा रही थी।
सेक्टरों की तर्ज पर अब लाइसेंस प्राप्त कालोनियों में भी आवासीय व वाणिज्यिक भूखंडों की स्वतंत्र मंजिलों का पंजीकरण हो सकेगा। कोई भी अपने मकान या दुकान की छत पर और मंजिल बनाकर उसे बेच सकता है। फ्लोर वाइज संपत्ति भी बांट सकेंगे।