सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए 16 अक्तूबर तक आवेदन पत्र होंगे जमा

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सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए 16 अक्तूबर तक आवेदन पत्र होंगे जमा

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Haryana News -  हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए सभी शर्तें पूरी करने वाला पात्र आवेदक ही पंजीकृत मतदाता  माना जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए गुरुद्वारा चुनाव, हरियाणा  के आयुक्त न्यायमूर्ति एच. एस. भल्ला ने बताया कि मतदाता सूची की तैयारी के लिए नामों के पंजीकरण की समय-सारणी 18 अगस्त 2023 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार मतदाता के रूप में नाम के पंजीकरण के लिए मुद्रित फार्म पर आवेदन पहले एक सितम्बर 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक जमा किया जाना था बाद में उस तिथि को बढाकर 16 अक्तूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।

उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र मतदाता के बारे में स्पष्ट किया है कि मतदाता पंजीकरण के लिए जो आवेदन किया गया है वह फॉर्म सिख के लिए मतदाता सूची की तैयारी के लिए मतदाता के रूप में अपने नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु मात्र आवेदन पत्र है।

नाम के पंजीकरण के लिए इस फॉर्म को प्रस्तुत करने से आवेदक को अधिकार नहीं दिया जाता है कि वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गया है। यदि आवेदक पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो इस आवेदन फार्म की हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्ड परिसीमन और निर्वाचन ) नियम, 2023 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से जांच की जाएगी कि वह 2014 के अधिनियम में परिभाषित अनुसार सिख है कि वह सिख धर्म को मानता है, केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दस गुरुओं की शिक्षाओं पर विश्वास करता है और उनका पालन करता है।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति सिख है या नहीं है तो वह तदनुसार क्रमशः सिख के रूप में माना जाएगा या नहीं, जैसा कि वह निर्धारित रीति में निम्नलिखित घोषणा करता है या करने से इनकार करता है :-

 "मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं केशधारी सिख हूं ,मैं केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब और दस गुरुओं की शिक्षाओं में विश्वास करता हूं और उनका पालन करता हूं , और मेरा कोई अन्य धर्म नहीं है।"

 गुरुद्वारा चुनाव, हरियाणा  के आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (वार्ड परिसीमन और निर्वाचन) नियम, 2023 के नियम 11 से 15 में किए गए प्रावधानों के अनुसार नामों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन फार्म की जांच की जाएगी। यदि आवेदक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अन्य सभी शर्तों को पूरा करता है, तब तथा केवल इसके बाद ही उसका नाम अस्थायी / प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा है कि दावे और आपत्तिया आमंत्रित करने के लिए अस्थायी / प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी और दावे और आपत्तियां, यदि कोई होंगी तो उनका निर्णय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ,अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी। अगर आवेदनकर्ता का नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल है, तभी उसे पंजीकृत मतदाता के रूप में माना जाएगा।

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