नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल, 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

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नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल, 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल, 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

 


नूंह हिंसा के आरोपी कांग्रेस MLA को जेल, 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

Haryana khabar : हरियाणा में हुई नूंह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CJM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। विधायक मामन अब नूंह जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक पर नूंह हिंसा में दर्ज केसों की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं।

SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इससे जांच पूरी होने में दिक्कतें आ रही हैं।कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर IPC की धारा 180 (कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया है।

कांग्रेस MLA मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने बताया कि कांग्रेस विधायक की पेशी 137 नंबर FIR में की गई है। पुलिस ने ही ज्यूडिशियल कस्टडी की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

देवला ने बताया कि पुलिस ने अब तक जो भी तथ्य दिए हैं, उनमें विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। कोर्ट में हमारी ओर से पहले भी यह कहा जा चुका है कि विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यह पॉलिटिकल मोटिव वाला केस है। मोनू मानेसर केस को प्रयोग करके कांग्रेस विधायक को बलि का बकरा बनाया गया है। अब वे जमानत के आवेदन के लिए कार्रवाई करेंगे।

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कैद हो सकती है। इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है।

SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैये से घंटों की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी। SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है।


दूसरी तरफ नूंह में सरकार ने एक बार फिर फिर से इंटरनेट और बल्क SMS सर्विस पर रोक लगा रखी है। नूंह में 17 सितंबर को शाम 6 बजे से 19 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट बंद किया गया है। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा नूंह जिले में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं व बल्क SMS पर पूर्णतः: रोक रहेगी।

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