अक्टूबर मे गैस को लेकर बदले ये नियम, महज इतने रुपए किलो हुई गैस

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अक्टूबर मे गैस को लेकर बदले ये नियम, महज इतने रुपए किलो हुई गैस

 अक्टूबर मे  गैस को लेकर बदले ये नियम, महज इतने रुपए किलो हुई गैस


 अक्टूबर मे  गैस को लेकर बदले ये नियम, महज इतने रुपए किलो हुई गैस
Haryana khabar :  अक्टूबर 2023 का महीना शुरू हो गया है ।  प्रत्येक महीने की भांति ये नया महीना भी अपने साथ कई बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसका आपकी जेब से पर सीधा प्रभाव होगा. एक तरफ जहां LPG कीमत रसोई के बजट में उतार-चढ़ाव कर सकते हैं, तो वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स mcsl कई प्रकार के फाइनेंशियल कार्यों से जुड़े परिवर्तन भी देखने को मिलने वाले हैं. आइए ऐसे ही 5 विशेष परिवर्तनों के बारे में जानते हैं...

 
पहला बदलाव : LPG के दाम  

अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी प्रत्येक महीने की तरह ही रसोई के बजट में हो सकती है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां प्रत्येक महीने की पहली तारीख को LPG के दामों में संशोधन करती हैं तथा इस बार भी ये देखने को मिल सकता है. हालांकि, अक्टूबर की शुरुआत से पहले ही सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों (LPG Cylinder Price) में 200 रुपये की बड़ी कटौती का दिया है, मगर 1 अक्टूबर 2023 को भी देश की जनता की इनकी कीमतों में परिवर्तन पर नजर रहेगी. केंद्र के राहत देने के पश्चात् कंपनियां क्या उतार-चढ़ाव करती हैं, ये कल देखने को मिलेगा. इसके साथ ही CNG-PNG एवं एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दामों में भी चेंज देखने को मिल सकता है. 
 

दूसरा बदलाव: टीसीएस नियम 
1 अक्टूबर, 2023 से स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के नए नियम लागू होंगे, जिसका असर विदेश यात्रा से जुड़े खर्चों पर पड़ेगा। इन नियमों का असर विदेशी स्टॉक निवेश, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों पर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत, एक व्यक्ति सालाना 250,000 डॉलर तक विदेश भेज सकता है। 1 अक्टूबर, 2023 से, चिकित्सा और शिक्षा के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक के प्रेषण पर 20% टीसीएस लगाया जाएगा। अगर किसी वित्तीय वर्ष में आपका वित्तीय लेनदेन ₹7 लाख से कम है तो ये नियम आप पर लागू नहीं होंगे।

तीसरा बदलाव: 2,000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को ₹2,000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बैंकों और RBI क्षेत्रीय कार्यालयों में इन नोटों को जमा करने या बदलने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 निर्धारित की गई थी। इसका मतलब है कि अक्टूबर से शुरू हो रही है। 1, 2023, ये ₹2,000 के नोट अब लेनदेन के लिए मान्य नहीं होंगे। हालाँकि, रिज़र्व बैंक इन नोटों की वापसी या रद्दीकरण के संबंध में और अपडेट प्रदान कर सकता है, 31 अगस्त 2023 तक 93% नोट पहले ही वापस आ चुके थे, लेकिन लगभग ₹24,000 करोड़ अभी भी प्रचलन में थे।


चौथा बदलाव: जन्म प्रमाण पत्र एक एकल दस्तावेज़ बन गया
1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी, जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग को सरल बना देगा। अब से, जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने, मतदाता पंजीकरण, आधार से लिंक करने, विवाह पंजीकरण या सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए एकल दस्तावेज के रूप में किया जा सकता

पांचवां बदलाव: छोटी बचत योजनाओं से जुड़े नियम
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) जैसी सरकारी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए, 1 अक्टूबर, 2023 की तारीख महत्वपूर्ण महत्व रखती है। जिन लोगों ने इन खातों के साथ अपने आधार और पैन कार्ड विवरण अपडेट नहीं किए हैं, उन्हें खाता निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने बार-बार व्यक्तियों से इन योजनाओं के साथ अपने आधार विवरण को अपडेट करने का आग्रह किया है।

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