हरियाणा में दो दिन तक धारा-144 लागू, जानिए क्या है वजह और कहा लगाई धारा
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Haryana News Update : हरियाणा सरकार ने राज्य में ग्रुप-डी की सीईटी परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा परीक्षा के दिन कोचिंग सेंटर और प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।
परीक्षा केंद्रों की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी उम्मीदवार को मोबाइल फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं होगी।
बैठक में बताया गया कि हर स्कूल पर एक आर्ब्जवर नियुक्त किया गया है। फोन व ब्ल्यूटूथ जैसे कोई भी उपकरण परीक्षा केंद्रों में ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इतना ही नहीं, सिटी कॉर्डिनेटर और ऑब्जर्वर के पास ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। इनके अलावा किसी अन्य स्टाफ के पास फोन नहीं होंगे।
कौशल ने उपायुक्तों को एक निर्देश है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ट्राइसाइकिल और परिवहन के अन्य साधनों को परीक्षा केंद्र के कमरों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाए।
हालांकि, इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र दिलाने की सुविधा मुहैया करवाने का प्रयास किया गया है, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।