नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश जारी , छह साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए पहली कक्षा में दाखिला नहीं होगा

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नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश जारी , छह साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए पहली कक्षा में दाखिला नहीं होगा

नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश जारी​​​​​​​ , छह साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए पहली कक्षा में दाखिला नहीं होगा


नए शैक्षणिक सत्र के लिए आदेश जारी , छह साल से नीचे उम्र के बच्चों के लिए पहली कक्षा में दाखिला नहीं होगा

Haryana Education News:  हरियाणा में अब बच्चों को छह साल का होने पर ही पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। आगामी शैक्षिक सत्र में जो बच्चा एक अप्रैल तक छह साल की आयु पूरी कर चुका होगा, उसे दाखिला दिया जाएगा। हालांकि, 30 सितंबर तक जिस दिन भी कोई बच्चा छह साल की आयु पूरी कर लेगा, उसी समय उसे पहली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा।

 

 

नई शिक्षा नीति (New Education Policy) के तहत देशभर में पहली कक्षा में दाखिले की आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 के दाखिले को लेकर प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा पांच साल छह माह निर्धारित की थी। मगर 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश सीमा छह वर्ष निर्धारित की गई है।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि आगामी शैक्षिक सत्र में वही बच्चे पहली कक्षा में दाखिला लेने के पात्र होंगे, जिनकी आयु पहली अप्रैल को छह वर्ष की होगी।

हालांकि, उन्हें शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के नियमों की अनुपालना के तहत छह माह की छूट दी जाएगी। अर्थात एक अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि के बीच जिस दिन भी वे छह वर्ष के हो जाएंगे, उन्हें पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो प्राइवेट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दाखिल हैं, उन्हें भी विस्तारित अवधि के तहत छह माह की छूट का लाभ दिया जाएगा।

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