चुनाव से पहले बनवाएं वोटर आईडी, घर बैठे करें अप्लाई, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और ये हैं शर्ते

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चुनाव से पहले बनवाएं वोटर आईडी, घर बैठे करें अप्लाई, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और ये हैं शर्ते

चुनाव से पहले बनवाएं वोटर आईडी, घर बैठे करें अप्लाई,  जरूरी डॉक्यूमेंट्स और  ये हैं शर्ते


चुनाव से पहले बनवाएं वोटर आईडी, घर बैठे करें अप्लाई,  जरूरी डॉक्यूमेंट्स और  ये हैं शर्ते
Haryana Khabar :  4 महीने में लोकसभा चुनाव आएंगे। तीन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी सिर पर हैं। 2011 में हुई जनगणना और इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक बिहार के 1.12 करोड़ युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं।

मतदान यानी वोटिंग का अधिकार हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है। लेकिन मतदान सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि हमारा लोकतांत्रिक कर्त्तव्य भी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति को अपने इस अधिकार और कर्त्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। चुनाव सिर पर हैं। अगर आपके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आज ही इसके लिए आवेदन करें। 

 ये एक सरकारी प्रमाण पत्र है। इसे Voter ID, मतदाता पहचान पत्र, E-PIC नामों से भी जाना जाता है। इस आईडी से आपको नागरिकता के प्रमाण के साथ-साथ संसदीय राजनीति में मतदान का अधिकार मिलता है। नीचे दिए गए क्रिएटिव से समझतें हैं कि वोटर आईडी से से मिलने वाले अधिकार और इसकी उपयोगिता क्या है।

 वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे आपका नाम, उम्र और पता प्रमाणित हो सके। पहले वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन सिर्फ स्थानीय या फिर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव से पहले ही होता था। यानी चुनाव के समय पर ही वोटर आईडी कार्ड बनते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जरिए आप घर बैठे अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं।

वोटर आईडी बनवाने के लिए ऑनलाइन एनरोलमेंट करना होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस वेबसाइट पर भारत में होने वाले हर चुनाव के प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी दी जाती है।देश के आगामी चुनाव के कार्यक्रम से लेकर चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तक सब कुछ इस वेबसाइट पर देख सकते हैं।

Voter ID Card के ऑनलाइन आवेदन के लिए फॉलों करें ये स्टेप्स

  • सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं।
  • यहां होमपेज पर नीचे की तरफ आपको वोटर आईडी कार्ड को अपडेट करने का ऑप्शन दिखेगा।
  • इस पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म 8 खुल जाएगा।
  • यहां नाम, डेट ऑफ बर्थ, राज्य, क्षेत्र, स्थानीय पता समेत सभी जानकारियां दर्ज करें।
  • अब ऑप्शनल डीटेल्स में अपना ई-मेल एड्रेस और फोन नंबर भरें।
  • इसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ, ओरिजिनल आईडी और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
  • अपनी दी गई जानकारी को चेक करें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • सबमिट बटन दबाने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा।
  • आईडी कार्ड अपडेट होने के बाद आपको ई-मेल या मोबाइल पर मैसेज के जरिए सूचना मिल जाएगी।
  • इसके बाद आप उस राज्य के परमानेंट रेजिडेंट के रूप में पहचाने जाएंगे।

चुनाव आयोग हर वोटर को एक खास निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर होने का अधिकार देता है। आप अपने स्थायी या अस्थायी निवास में से किसी एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर्स लिस्ट में साल में चार बार बदलाव किया जाएगा, जिससे युवाओं को वोटर्स लिस्ट में नामांकित होने का मौका मिल सके।

नए मॉडल के मुताबिक 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाला देश का कोई भी नागरिक वोटर के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एडवांस आवेदन जमा कर सकता है। चुनाव आयोग की ओर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को काफी यूजर फ्रेंडली और सरल बनाया गया है।

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