Haryana News : आवारा कुत्ता के काटने पर सरकार देगी पैसा, हरियाणा - पंजाब कोर्ट के आदेश
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Haryana khabar: आवारा कुत्तों के काटने पर अच्छा खासा खर्चा होता है कुछ लोग इस खर्च को उठा लेते है पर कुछ लोग बड़ी मुश्किल होती है । लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुत्ते के काटने से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए मुआवजा देने का नियम बनाया है,
इस फैसले में निशान पर वित्तीय मुआवजा न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान के लिए तय किया गया है, जबकि जहां त्वचा से मांस खींच गया होगा, वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये होंगे।
उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया.
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने बताया कि राज्यों को इस तरह के मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार माना गया है, और उन्हें संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया गया है