हरियाणा सरकार ने दिया गरीब परिवार को तोफहा, एक लाख रुपये तक की आय वाले उठा सकते है लाभ, जानिए कैसे
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Haryana Khabar : हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को सरसों के तेल का नया आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश से वे परिवार झटका महसूस कर रहे हैं जो खुद को बीपीएल या एएवाई कार्ड धारक समझते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने इस आदेश के संबंध में नई जानकारी साझा की है।
निदेशालय के अनुसार, अब चाहे आप बीपीएल या एएवाई राशन कार्ड धारक हों, केवल उन परिवारों को 40 रुपये में 2 लीटर सरसों के तेल का आवंटन किया जाएगा, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये की बजाय 1 लाख रुपये है। इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने पिछले 14 जुलाई और अब शुक्रवार को पत्र क्रमांक-9934 के तहत नए आदेश को जारी किया है।
उप निदेशक (पीडीएस) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 20 रुपये प्रति लीटर की मूल्य सीमा के साथ दो लीटर सरसों के तेल का वितरण करने का निर्णय लिया है। फोर्टिफाइड सरसों के तेल केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनके परिवार का पहचान पत्र में सत्यापित आय एक लाख तक होगी।
इसके साथ ही, बीपीएल और एएवाई में ही तेल वितरण की दो विशेष श्रेणियां बनाने से डिपो होल्डर भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। उनकी बातें हैं कि राशन के लिए आने वाले लोग उनके साथ विवाद कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बीपीएल या एएवाई कार्ड होने के बावजूद उन्हें सरसों के तेल का आवंटन क्यों नहीं हो रहा है।