हरियाणा मे महिलाओ को लगा बड़ा झटका , राशन डिपो के अलॉटमेंट पर लगी रोक
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खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पिछले दिनों राशन डिपो लेने के इच्छुक लोगों से अंत्योदय सरल पोर्टल पर 7 अगस्त तक आवेदन मांगे थे। बाद में आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया था। इस बीच राशन डिपो के आवंटन के नियम-कायदों को लेकर मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चला गया है। इसके बाद प्रदेश सरकार ने आवंटन प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया है।
राशन डिपो की प्रक्रिया को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सूबे के सरपंच, पंच, नगर पालिकाओं में पार्षद के नजदीकी रिश्तेदार यानी माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा-बेटी, भाई व बहन के बच्चे, साला और साली को राशन डिपो नहीं मिलेगा।
हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें एक तिहाई महिलाओं को दिए जाएंगे। इसमें भी स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायती जमीन या फिर तालाब में मछली पालन का ठेका अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेता है तो उसे 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से संवाद में यह घोषणाएं की थी।
प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 32 लाख परिवार पीडीएस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में उचित मूल्य की 9434 दुकाने हैं जिन पर स्वचालित पीओएस मशीनों द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है। अब उचित मूल्य की 33 प्रतिशत दुकानें महिलाओं को दी जाएंगी।