हरियाणा के इस जिले में जला दिया कूड़ा, सरकार वसूलेगी कड़ा जुर्माना
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Yuva Haryana: हरियाणा के जिला गुरुग्राम में वायु प्रदूषण को देखते हुए अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभावी हो गया है और कूड़ा जलाने पर अब सजा हो सकती है।
निगरानी कमेटी द्वारा की जाएगी जांच
उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने उपायों को लागू करने के लिए धारा 144 लागू किया है और अब खुले में कूड़ा या अन्य सामान जलाना अपराध बन गया है। निगरानी कमेटी इस नियम का पालन करेगी और अपशिष्ट पदार्थों के जलाने की घटनाओं की जांच करेगी।
हर किसी को अपने कूड़े को न जलाने की सलाह
जिले में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जुटे पर्यावरण प्रेमियों ने उपायुक्त निशांत कुमार यादव से मुलाकात की थी और उन्होंने मांग की थी कि शहर में कूड़ा जलाना बंद किया जाए। इस मामले को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है।