गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक साल तक कोर्ट में नहीं होना होगा पेश: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक साल तक कोर्ट में नहीं होना होगा पेश: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

Lawrence Bishnoi


Lawrence Bishnoi News : केंद्रीय सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई को देश के किसी भी राज्य की कोर्ट में फिजिकल रूप से पेश नहीं करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, उन्हें अगले एक साल तक सिर्फ ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हो सकेगी। 

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार ने सीआरपीसी की धारा 268 लगाई है, जिससे उन्हें अब फिजिकल रूप से किसी भी कोर्ट में पेश नहीं करना पड़ेगा। 

अहमदाबाद की सेंट्रल जेल से बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अब अमृतसर की एक कोर्ट में पेश किया जा सकेगा, वो भी ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। 

उनका शरणार्थी रहने वाली अहमदाबाद जेल अथॉरिटी ने ईमेल के जरिए अमृतसर की अदालत को जानकारी भेजी है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। 

गुजरात से संबंधित एक केस में भी उनकी पेशी के लिए बठिंडा जेल से समन भेजा गया था, जिसमें उन्हें ऑनलाइन पेशी होने की सूचना दी गई है। 

लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात में बठिंडा से शिफ्ट किया गया था, उसके बाद से ही उनकी सुरक्षा का मुद्दा सरकार के लिए महत्त्वपूर्ण रहा है। उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियों और कड़ी सुरक्षा के साथ पंजाब लाया गया था। 

लॉरेंस बिश्नोई के केस में उनकी सुरक्षा को लेकर अब तक कई बार सुरक्षा का आदान-प्रदान किया गया है, जिसमें उन्हें शारिरीक रूप से किसी कोर्ट में नहीं जाने दिया जा सकेगा।

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