हरियाणा में संपति पंजीकरण में बदलाव, अब नहीं करना होगा इंतजार , जानें नए नियम

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हरियाणा में संपति पंजीकरण में बदलाव, अब नहीं करना होगा इंतजार , जानें नए नियम

हरियाणा में संपति पंजीकरण में बदलाव, अब नहीं करना होगा इंतजार , जानें नए नियम


हरियाणा में संपति पंजीकरण में बदलाव, अब नहीं करना होगा इंतजार, जानें नए नियम

Haryana Khabar :  हरियाणा सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट सेवाओं के विस्तार की घोषणा की गई है. इस विस्तार से गुरुग्राम को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ई-अपॉइंटमेंट की संख्या 100 से बढ़कर 200 हो जाएगी, साथ ही तत्काल ई-अपॉइंटमेंट की संख्या भी 10 से बढ़कर 50 हो जाएगी.

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम जिले में ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट को 100 से बढ़कर 300 किया गया है, जबकि तत्काल ई-अपॉइंटमेंट को 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है. यह निर्णय संपत्ति पंजीकरण कार्य की मात्रा, आय की भूमिका और जनता का सर्वोपरि हित को देखते हुए लिया गया है.


संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक और महत्वपूर्ण कदम में, हरियाणा सरकार ने संपत्ति पंजीकरण कार्य करने के लिए उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) और जिला राजस्व अधिकारियों (डीआरओ) को अधिकार प्रदान किया है. यह निर्णय संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाएगा, जिससे नागरिकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित होगा.


संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को अपाइंटमेंट प्रणाली द्वारा उनके उप-जिला के उप-पंजीयक या संयुक्त उप-पंजीयक के पास इस संबंध में समय दिया जाएगा. सिस्टम नियुक्तियों के लिए अधिकारियों का चयन करेगा, और पंजीकरण चाहने वाले आवेदकों को कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा.सभी संपत्ति पंजीकरण रिकॉर्ड संबंधित तहसील कार्यालयों के रजिस्टरों में बनाए रखे जाएंगे.

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