बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, हरियाणा में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से दूर होगी पेंशन की टेंशन

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बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, हरियाणा में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से दूर होगी पेंशन की टेंशन

बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, हरियाणा में वोटर आईडी कार्ड के माध्यम से दूर होगी पेंशन की टेंशन


Haryana Khabar :  देश के हजारों बुजुर्गों को पेंशन की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। आयु सत्यापित के लिए जरूरी किए गए 2017 से पहले का वोटर कार्ड यदि किसी बुजुर्ग के पास नहीं है तो अब उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बुजुर्गों ने 2017 से पहले वोटर कार्ड बनवाए थे, लेकिन वह किसी कारणवश गुम हो या अब उनके पास नहीं है तो ऐसे में अब उन बुजुर्गाें के वोटर कार्ड की सत्यापित प्रति खुद चुनाव कार्यालय या उनका बीएलओ देगा। इसके लिए क्रीड विभाग व चुनाव कार्यालय को आदेश जारी हो चुके हैं।

ऐसे में हजारों बुजुर्गों को राहत मिली, जो 2017 से पहले का वोटर कार्ड न होने की स्थिति में अपनी पेंशन नहीं बनवा पा रहे थे। बता दें कि 60 साल की उम्र पूरी होने पर उसकी आयु सत्यापित के लिए 2017 का वोटर कार्ड मान्य किया गया था, लेकिन अधिकतर बुजुर्गों के पास पुराना वोटर गुम या खराब हो गया था। इसके चलते उनको आयु सत्यापित कराने में दिक्कत आ रही थी। कई बुजुर्गों ने नया वोटर कार्ड भी बनवा लिया था। इसके चलते उसे मान्य नहीं किया जा रहा था, ऐसे में अन्य कोई आयु विकल्प न होने की स्थिति में बुजुर्गों को दिक्कत आ रही थी।

अब नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से ऐसे बुजुर्गों को राहत प्रदान कर दी गई है। ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने 2017 से पहले वोटर कार्ड बनवाया हुआ था, लेकिन अब कार्ड उनके पास नहीं है तो उनको केवल चुनाव कार्यालय या कहे बीएलओ से एनओसी लेनी होगी। चुनाव कार्यालय या संबंधित बीएलओ द्वारा अपने पुरानी 2017 से पहले की लोकसभा व विधानसभा की वोटर लिस्ट में संबंधित पात्र का नाम देखकर उसे सत्यापित करके देगा। यदि उसका नाम लिस्ट में होगा तो उसकी पूरी जानकारी सत्यापित कर दी जाएगी।

ऐसे में संबंधित बुजुर्ग अपनी सत्यापित कॉपी व नया वोटर कार्ड आनलाइन अपलोड करवाएगा। यहां खास बात यह भी है कि जिन लोगों की आयु सत्यापित की जा रही है, फिलहाल उनको ही 2017 से पहले के वोटर कार्ड की एनओसी लेकर संबंधित कमेटी सदस्यों के पास जाना होगा। परिवार पहचान पत्र का काम देखने वाले कमेटी के सदस्य ही सत्यापित कॉपी और वोटर कार्ड को ऑनलाइन कर उसे सत्यापित करेंगे। उसके बाद ही उनकी आयु सत्यापित हो पाएगी। नागरिक संसाधन सूचना विभाग की तरफ से 2017 से पहले बने वोटर कार्ड न होने की स्थिति में चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर सत्यापित कराने का ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों के 2017 से पहले कार्ड बने थे, लेकिन कारणवश नए बनवा लिए हैं और उनके नाम आयु सत्यापन की सूची में है। ऐसे लोग चुनाव कार्यालय से एनओसी लेकर कमेटी से ऑनलाइन कराएं ताकि उनकी आयु सत्यापन का काम पूरा हो सके।

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